वस्तु एवं सेवा कर
Goods & Service Tax
प्रादेशिक सीमा :- भारत
द्वारा अधिनियमित :- लोक सभा
पारित करने की तिथि :- 8 अगस्त 2016
द्वारा अधिनियमित :- राज्यसभा
पारित करने की तिथि :- 3 अगस्त 2016
| GST |
GST in India :- भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (GST Bill) एक बहुचर्चित विधेयक हैं जिसमें 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर को "वस्तु स्वं सेवा कर (GST)" कहा गया है। यह एक "अप्रत्यक्ष कर (Indiret Tax)" होगा।
उद्देश्य (Aim) :- GST एक प्रकार की अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना (Indirect Tax Reformation Policy) है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओ को दूर करके एक समान बाजार की बाँध कर रखना है। सह सम्पूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। GST आगर अपनाया गया तो यह कर विसंगतियों को दूर करके कर प्रशासन (Tax Administration) अत्यंत सरल बना देगा।
GST के लाभ :-
- कर दाताओं की संख्या में वृद्धि
- कानूनी प्रक्रियाओं में कमी
- भारतभर में कर प्रणाली का मानकीकरण
- कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना
- निवेश और ई कॉमर्स को बढ़ावा देना
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